बलात्कार का अपराध क्या है ?

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भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के मुताबिक बलात्कार तब घटित होता है जब एक पुरुष किसी महिला के साथ सम्भोग करता है । ऐसा संभोग जो
जो उसकी इक्छा के विरुद्ध हो, अथवाबिना उसकी सहमति के,उसकीसहमति से , जब उसकी इस प्रकार की सहमति, उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्तिके मृत्यु  का भय अथवा गंभीर चोट करने का भय दिखाकर किया गया हो, याउसकी सहमति से, जब पुरुष उसे धोखे में रखकर उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह पुरुष उस महिला का वैधिक पति है या ,उसकी सहमति से, जो उसकी मानसिक पागलपन की वजह से हो, अथवा नशे की हालत में हो, अथवा नशे कीहालत में हो या जब वह अपनी सहमति से उत्पन्न होने वाले परिणामों को समझनेमें असमर्थ हो।सहमति या बिना सहमति के सम्भोग- जब महिला 16 साल से कम अवस्था में हो।

संभोग का मतलब क्या है?
बलात्कारके अपराध में छेदन करना आवश्यक होता है – चाहे वह थोड़ा सा क्यों ना हो।छेदन की मात्रा कितनी है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, यह आवश्यक नहीं कियोनि विदीर्ण हुई हो और वहां वीर्यपात होना चाहिए। बिना थोड़ा छेदन किएबलात्कार नहीं हो सकता है ।

पत्नी के साथ बलात्कार

भारतीयदंड संहिता की धारा 376 के मुताबिक जब कोई पुरुष अपनी सोलह साल से कम कीपत्नी के साथ सम्भोग करता है तो वह बलात्कार समझा जायेगा। यहां कानून कीनीति यह है कि वह अपरिपक्व अवस्था वाली बच्चियों को सम्भोग से सुरक्षाप्रदान करे।

नपुंसक बलात्कार नहीं कर सकता है।
सम्भोगकरने में असमर्थ होने के कारण इस प्रकार के पुरुष को इस कृत्य का प्रयासकरने के लिए दोषी नहीं माना जा सकता है , लेकिन उसे धारा 354 के तहत अश्लीलव्यवहार करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है ।

बलात्कार के बाद बचाव
नजदीक के किसी भी पंजीकृत डॉक्टर से अपनी जांच कराएं। यह आवश्यक नहीं है कि वह डॉक्टर एक सरकारी डॉक्टर हो।जितनीजल्दी संभव हो सके, नजदीक के �

सामूहिक बलात्कार
जब किसी महिला से कई व्यक्ति मिलकर बलात्कार करते हैं तो उसे सामूहिक बलात्कार कहा जाता है । इसमें बलात्कार एक या कई लोगों के द्वारा किया जा सकता है , लेकिन इस दशा में सभी को बराबर का दोषी माने जायेंगे।

संरक्षकों द्वारा लैंगिक अपराध
अगर एक कर्मचारी या जेल का प्रबंधक , हवालात घर या महिला या बच्चों की संस्थाओं के अधीक्षक या प्रबंधक अपनी सरकारी स्थिति का फायदा उठकर किसी महिला को बहला – फुसलाकर लैंगिक समागम करता है तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है ।हालांकि इस प्रकार का लैंगिक समागम बलात्कार का एक आरोप नहीं समझा जायेगा।अगर किसी अस्पताल का कर्मचारी या प्रबंधक अपनी आधिकारिक स्थिति का नाजायज लाभ उठाते हुए उस अस्पताल की किसी महिला के साथ लैंगिक समागम करते हैं तो उन्हें 5 साल की सजा और जुर्माने की सजा हो सकती है ।हालांकि ये अपराध भी बलात्कार नहीं समझा जायेगा ।

बलात्कार की कोशिश करना
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 511 के तहत बलात्कार के लिए कोशिश करना भी अपराध है ।बलात्कार की कोशिश करने पर जुर्माने के साथ ही आजीवन कारावास के दण्ड की आधी सजा दी जाती है ।

बलात्कार पीड़ित की पहचान प्रकाशित करना अपराध
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 228-अ के मुताबिक धारा 376, 376-ए, 376-बी, 376सी और 376डी के तहत यौन अपराधों से पीड़ित व्यक्ति का नाम या उसकी पहचान प्रकाशित करना एक अपराध है , जिसके लिए दो वर्ष की सजा व जुर्माना हो सकता है ।हालांकि अपराध की जांच पड़ताल करते समय किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा सद्भावना में पीड़िता का नाम बताया जाना कोई अपराध नहीं समझा जाता है ।अगर पीड़िता प्रकाशित करने की अनुमति दे दे तो भी अपराध नहीं माना जायेगापीड़िता की मृत्यु , नाबालिग या पागल होने पर नजदीकी रिश्तेदार की सहमति से प्रकाशित करना अपराध नहीं माना जायेगा ।

बलात्कार से बचाव का अधिकार
भारतीय दंड संहिता की धारा 100(|||) के मुताबिक महिलाओं को ये अधिकार है कि वह अपने ऊपर आक्रमण करने वाले पुरुष को मार दें, अगर उन्हें पता चलता है कि वह पुरुष उस पर बलात्कार की नीयत से आक्रमण करता है ।परीक्षण के दौरान महिला को अदालत के सामने प्रमाणित करने पड़ता है कि उसके पास आक्रमणकारी द्वारा बलात्कार से बचने के लिए उसको मारने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा था ।

शील भंग करना या प्रतिष्ठा को नीचा दिखाना
महिलाओं पर घृणित अपराध उनके ऊपर अश्लील प्रहार(अश्लील कमेंट) करना है, जिससे उनकी गरिमा या शील भंग करने की नीयत स्पष्ट होती है।यह एक संज्ञेय अपराध है ।इसमें जमानत मिल जाती है ।यह राजीनामा करने योग्य अपराध नहीं है ।इस मामले का प्रथम या द्वितीय श्रेणी के दण्डाधिकारी परीक्षण करते हैं।इस अपराध में दो साल का कारावास या जुर्माना और अथवा दोनों की सजा देने का प्रावधान है ।

प्रवीण जैन अधिवक्ता रायपुर
9406133701
www.praveenjain.in

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