कैदियों को सेक्स सबंध बनाने का अधिकार
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट मुताबिक जेल में बंद कैदियों को भी अब अपने पति या पत्नी से यौन संबंध बनाने का अधिकार मिलेगा। संविधान के मुताबिक ये एक मौलिक अधिकार है और कैदियों को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता है। हाईकोर्ट का कहना है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। जो जेलों की हालत को समझकर एक दिशा-निर्देश बनाए। कमेटी ये तय करेगी कि किस तरह के कैदियों को और किस परिस्थिति में ये अधिकार दिया जाएगा। जेल के अंदर सुविधा बनाई जाएगी, जहां कैदी की पत्नी या उसका पति उससे मिल सके। कोर्ट के मुताबिक किस कैदी को यह अधिकार दिया जाएगा, ये सरकार तय करेगी। इसमें सामाजिक सरोकार और कानून व्यवस्था का ख्याल रखा जाएगा। कोर्ट के मुताबिक हर व्यक्ति को अपने खानदान को बढ़ाने का आधिकार है।
अधिवक्ता प्रवीण जैन रायपुर
9406133701
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